What is PPF Account (पीपीएफ क्या है?) in Hindi
⇛पीपीएफ क्या है? PPF Account Details
पीपीएफ यानी Public Provident Fund; भारत सरकार की ओर से अपने citizens को उपलब्ध कराई गई ऐसी बचत योजना है जो ट्रिपल ई श्रेणी ( E-E-E : Exempt-Exempt-Exempt) में रखी जाती है। यानी कि इसमें deposit किए गए पैसे पर शुरुआत से लेकर अंत तक, आपको कहीं भी, कभी भी कोई tax अदा नहीं करना होगा।
1968 में भारत सरकार ने Public Provident Fund की स्थापना की थी। उद्देश्य यह था कि unorganised क्षेत्र के जिन कर्मचारियों के लिए, EPF, Pension आदि की सुविधा नहीं है उन्हे भी अपने भविष्य के लिए पैसा बचाने का मौका मिले। ज्यादा से ज्यादा लोग इस योजना को अपनाएं इसके लिए सरकार ने पीपीएफ को हर तरह के टैक्स से मुक्त रखा । इतना ही नहीं पीपीएफ जमा पर सेक्शन 80C के तहत टैक्स छूट भी दी। फिलहाल ये योजना काफी लोकप्रिय है। टैक्स सेविंग और अच्छी ब्याज दर की वजह से लोग इसे अपनाते हैं।
Eligibility And Investment Iimit
PPF से जुड़ी सबसे अच्छी बात यह है कि इसे देश का कोई भी नागरिक खुलवा सकता है। चाहे आप serviceman हों, businessman हो या किसान, इसमें अपना account खोल सकते हैं। यहां तक कि इसमें age limit का भी कोई बंधन नहीं है। आप अपने बच्चे या अल्पवयस्क परिचित के लिए भी PPF Account खुलवा सकते हैं।
लेकिन, यह ध्यान रखें कि आप अपने नाम सिर्फ एक PPF Account ही खुलवा सकते हैं। पहले से आपके नाम कोई PPF Account होने पर आप न तो अपने नाम और न ही किसी के साथ joint account खोल सकते हैं।
आप अपने जीवनकाल में कभी भी अपने नाम पर दूसरा account नहीं खोल सकते। अगर कभी आपके नाम पर कभी कोई दूसरा PPF Account पाया गया तो फिर दूसरा एकाउंट तुरंत deactivated हो जाएगा। उस खाते में deposit amount पर ब्याज भी नहीं मिलेगा।
⇛एनआरआई नहीं खोल सकते पीपीएफ एकाउंट
NRI Cannot Open PPF Account
NRI यानी अनिवासी भारतीय को पीपीएफ एकाउंट खुलवाने की सुविधा नहीं है। लेकिन, अगर आपने भारत का citizen रहते हुए PPF Account खुलवाया था तो उसे आप उसकी अवधि (15 साल) पूरी होने तक इसे continue रख सकते हैं।
NRI के लिए पीपीएफ के नए नियम के मुताबिक खाता के 15 साल पूरा होते ही इस खाते से आप तुरंत पूरा पैसा निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आप पैसा नहीं निकालेंगे तो सेविंग अकाउंट के दर पर ब्याज मिलेगा।
⇛न्यूनतम और अधिकतम निवेश
Minimum And Maximum Investment
आप पीपीएफ में minimum 500 रुपए या maximum डेढ लाख रुपए, एक वित्तीय वर्ष के दौरान, invest कर सकते हैं। अगर पीपीएफ किसी child या अल्पवयस्क नागरिक के नाम पर open किया जा रहा है, तो भी उस अल्पवयस्क व्यक्ति और उसके guardian के joint account में डेढ लाख रुपए से अधिक निवेश नहीं किया जा सकता। आप अपने PPF Account में साल भर में ज्यादा से ज्यादा 12 बार ही पैसा deposit कर सकते हैं। आप एक महीने में दो बार भी पीपीएफ एकाउंट में deposit कर सकते हैं, लेकिन साल भर में 12 बार से अधिक नहीं होनी चाहिए।
⇛पीपीएफ अकाउंट की अवधि: लॉक इन पीरियड
Duration Of A PPF Account: lock-in period
PPF Account 15 वर्ष के लिए होता है। यानी आपको लगातार 15 वर्ष तक इसमें हर महीने पैसे deposit करने होते हैं। इस period के दौरान सामान्य स्थितियों में आप पैसा नहीं निकाल सकते । हां, जमा राशि के आधार पर loan जरूर ले सकते हैं। Account holder की मौत होने पर या कुछ विशेष स्थितियों में यह पैसा withdraw किया जा सकता है, जिसका detail हम आगे देंगे।
15 वर्ष पूरे होने के बाद आप अपने PPF Account को अगले 5 साल के लिए बढ़ा सकते हैं। उसके बाद फिर अगले पांच साल के लिए खाते को आगे बढ़ सकते हैं। ये सिलसिला पूरी उम्र चल सकता है। इस बढ़ी हुई अवधि के दौरान भी investment, tax exemptions and rate of interest आदि के rules पहले की तरह लागू रहेंगे।
Maturity के बाद एक साल की अवधि पूरी होने के पहले ही Form H भरने पर आपको खाते की अवधि पांच साल की बढ़ाने की सुविधा मिल सकती है। इसके आगे भी आप अवधि बढ़वाना चाहें तो हर पांच साल बाद Form H भरना होगा।
आशा है आपको दी गई जानकारी आपके काम की होगी।
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